24 से शहरों में पॉलीथिन पर लग जाएगा प्रतिबंध, पटना हाईकोर्ट ने दिया आदेश - Arrah City | Arrah Bhojpur Bihar News

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24 से शहरों में पॉलीथिन पर लग जाएगा प्रतिबंध, पटना हाईकोर्ट ने दिया आदेश

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बिहार में पॉलीथिन पर पूर्ण प्रतिबंध लगेगा। पहले चरण में राज्य के सभी शहरों में 24 सितंबर से इस पर बैन लगाया जाएगा। दूसरे चरण में दो माह में ग्रामीण क्षेत्रों में भी पॉलीथिन पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। शहरी क्षेत्र में 24 सितंबर से 50 माइक्रोन से कम पॉलीथिन बैग पर पाबंदी लग जाएगी। पटना हाईकोर्ट के आदेश पर राज्य सरकार पॉलीथिन पर प्रतिबंध लगाने की कवायद कर रही है।

पटना हाईकोर्ट ने पूरे राज्य में पाबंदी की बात कही है 

27 अगस्त को पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एम.आर.शाह एवं न्यायमूर्ति डॉ. रवि रंजन की खंडपीठ ने बिहार सरकार को पूरे प्रदेश में पॉलीथिन बैग पर पाबंदी लगाने का आदेश दिया। कोर्ट इस बात से नाराज था कि पाबंदी के बारे में सरकार, शहर और गांव में फर्क क्यों कर रही है? सरकार ने कोर्ट को बताया था कि शहरों में पाबंदी का इंतजाम कर दिया गया है। 

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कैसे पहचाने 50 माइक्रोन से कम वाली पॉलीथिन 

अगर पॉलीथिन की थैली उंगली के जोर लगाने पर आराम से फट जाए तो समझें कि यह 50 माइक्रोन से कम की है। दूध या तेल को पैक करने वाली थैलियां 50 माइक्रोन से अधिक की होती हैं। यह आसानी से नहीं फटतीं। इन्हें काट कर ही इस्तेमाल किया जा सकता है।
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