अब लोगो को सोशल मीडिया जैसे वाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम आदि पर आपत्ति जनक फोटो को पोस्ट अथवा शेयर करना लोगों को महंगा पडेगा। अगर सोशल मीडिया पर किसी भी तरह के आपत्तिजनक फोटो को पोस्ट अथवा शेयर किया जाता है जिससे आचार संहिता का उलंघन हो तो ग्रुप एडमिन जवाबदेह माने जाएंगे और उनपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
जिला में आईटी सेल, मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिग कमिटी, आदर्श आचार संहिता कोषांग, अभ्यर्थी व्यय कोषांग सहित 205 सेक्टर मजिस्ट्रेट, 21 फ्लाइंग स्क्वायड टीम एवं वीडियो सर्विलांस टीम द्वारा प्रभावी मॉनिटरिग कर सोशल मीडिया की गतिविधि पर पैनी नजर रखी जा रही है। सोशल मीडिया पर राजनीतिक प्रकृति के विज्ञापन के प्रचार-प्रसार हेतु किसी भी उम्मीदवार अथवा राजनीतिक दल को विज्ञापन के प्रसारण के पूर्व ही मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिग कमिटी से अनुमति प्राप्त करना है। इसके लिए कमेटी के समक्ष विहित प्रपत्र में विज्ञापन की हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी प्रस्तुत करना है। तदनुसार कमेटी द्वारा विचारोंपरांत नियमानुकूल आवश्यक निर्णय लिया जाएगा। कितु अगर वह विज्ञापन सामाजिक सद्भाव को भंग करने अथवा व्यक्तिगत आक्षेप से जुड़ा हो तो उस विज्ञापन की अनुमति नहीं दी जा सकती है।
सोशल मीडिया पर राजनीतिक प्रकृति के विज्ञापन के प्रचार प्रसार पर होने वाले खर्च को संबंधित उम्मीदवार अथवा राजनीतिक दल के खर्च में जोड़ा जाएगा। ऑडियो वीडियो सेट से सुसज्जित वाहनों के माध्यम से राजनीतिक दल अथवा उम्मीदवार द्वारा होने वाले प्रचार प्रसार के लिए भी एमसीएमसी कोषांग से अनुमति लेना आवश्यक है तथा उसके प्रचार प्रसार पर होने वाले खर्च को उम्मीदवार के खर्च में जोड़ा जाएगा।
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