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आज से भोजपुर के शहरी क्षेत्रों में प्लास्टिक बैग पर रोक, पकड़े जाने पर पांच हज़ार तक का जुर्माना

आज से भोजपुर के शहरी क्षेत्रों में प्लास्टिक बैग पर रोक, पकड़े जाने पर पांच हज़ार तक का जुर्माना

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14 दिसम्बर से भोजपुर के शहरी क्षेत्रों में प्लास्टिक बैग के उपयोग पर रोक लगा दी गयी है। रोक के बाद भी इस्तेमाल करते पकड़े जाने पर पांच हजार रुपये जुर्माना वसूला जायेगा। उक्त जानकारी डीएम संजीव कुमार ने नगर निगम व सभी नगर निकाय के अफसरों और प्रतिनिधियों के साथ बैठक करते हुए दी। अभियान को पूरी तरह सफल बनाने के लिए उन्होंने नगर निकायों के अफसरों को सभी व्यवसायियों समेत अन्य जागरूक लोगों के साथ बैठक कर जन जागरूकता अभियान चलाने पर बल दिया।

डीएम ने कहा कि अगर रोक के बाद भी कोई इसका उपयोग, विक्रय, भंडारण अथवा प्रयोग करते हुए पाया जायगा तो उन्हें बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 व बिहार नगरपालिका प्लास्टिक अधिनियम 2018 के तहत पांच हज़ार रुपये तक जुर्माना लगाया जायेगा। उन्होंने शहरवासियों से जनहित में प्लास्टिक थैले का प्रयोग नहीं करने व दूसरों को भी प्रयोग नहीं करने के लिए प्रेरित करने को कहा। उन्होंने प्लास्टिक के थैले की जगह जूट, कपड़े व कागज से बने थैले का ही प्रयोग करने को कहा है। बैठक में डीडीसी शशांक शुभंकर, मेयर प्रियम, नगर आयुक्त प्रमोद कुमार के साथ सभी नगर निकायों के कार्यपालक पदाधिकारी व प्रतिनिधि उपस्थित थे।

प्लास्टिक के प्रयोग पर रोक को बनी स्कवायड फोर्स

जिले में प्लास्टिक के प्रयोग पर पूरी तरह से रोक लगाने और प्रयोग करने पर इसे जब्त करने की कार्रवाई के लिए स्कवायड फोर्स का गठन किया गया है। इसका नेतृत्व डीएम करेंगे। इसमें नगर आयुक्त, एसडीओ, एसडीपीओ के साथ इसमें स्वयं सहायता समूह के सदस्य, एनजीओ के सदस्य और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अफसरों को शामिल किया गया है। टीम छापेमारी कर अवैध रूप से मिलने वाले प्लास्टिक को जब्त करने के साथ कार्रवाई करेगी। इसमें आर्थिक दंड का भी प्रावधान किया गया है।

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