वाहन चलाने के अच्छी जानकारी रखने वाले युवक-युवतियों को एक बार फिर पुलिस में बहाल होने का मौका मिलेगा। राज्य सरकार चालक सिपाही के सात सौ पदों पर बहाली करने जा रही है। पुलिस मुख्यालय ने इसके लिए अधियाचना भेज दी है। केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती) को चालक सिपाही के पद पर बहाली की जिम्मेदारी दी गई है। जल्द ही विज्ञापन निकाला जाएगा।
अब लिखित परीक्षा भी देनी होगी
चालक सिपाही पद के इकच्छुक अभ्यर्थियों को अब लिखित परीक्षा भी देनी होगी। पहले सिर्फ शारीरिक और वाहन चलाने की परीक्षा होती थी। बहाली के लिए सरकार ने नियमों में बदलाव किया है। नए नियम के तहत पहले लिखित परीक्षा होगी। हालांकि इसके आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार नहीं होगा। अभ्यर्थियों को सिर्फ यह परीक्षा पास करनी होगी। इसके बाद ही अभ्यर्थी शारीरिक और फिर वाहन चलाने की परीक्षा में शामिल होंगे।
इंटर पास होना अनिवार्य
चालक सिपाही के पद पर बहाली के लिए इंटर पास होना अनिवार्य है। इसके साथ ही उम्मीदवारों के पास हैवी (एचएमवी) या लाइट मोटर व्हैकिल (एलएमवी) चलाने का लाइसेंस होना चाहिए। चालक सिपाही का वेतन एवं भत्ता बिहार पुलिस के सिपाही के समतुल्य है।
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