देश के अलग-अलग हिस्सों से छोटी बच्चियों के साथ हो रहे दुष्कर्म को लेकर शनिवार को केंद्र की ओर से बड़ा फैसला लिया गया। आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में मोदी सरकार ने बच्चों को यौन अपराधों से संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो एक्ट) में संशोधन कर आरोपी को फांसी की सजा पर मुहर लगा दिया है। संशोधित कानून के तहत 16 और 12 साल से कम उम्र की बच्चियों के साथ दुष्कर्म मामले में दोषियों को मौत की सजा दी जाएगी। कानून में संशोधन के लिए सरकार अध्यादेश लाएगी।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस आपराधिक कानून संशोधन अध्यादेश 2018 को मंजूरी दी गई। सरकार ने देश के कुछ हिस्सों में बलात्कार की घटनाओं पर गंभीर संज्ञान लिया और ऐसी घटनाओं पर गहरा रोष व्यक्त किया है । ऐसी स्थिति से निपटने के लिये ठोस उपाय तैयार करने पर जोर दिया गया।
आपराधिक कानून संशोधन अध्यादेश में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), साक्ष्य कानून, आपराधिक प्रक्रिया संहिता और बाल यौन अपराध संरक्षण कानून (पोक्सो) में संशोधन का प्रावधान है। इसमें ऐसे अपराधों के दोषियों के लिए मौत की सजा का नया प्रावधान लाने की बात कही गई है।
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