राम रहीम को 20 साल की सजा, 30 लाख का जुर्माना भी - Arrah City | Arrah Bhojpur Bihar News

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राम रहीम को 20 साल की सजा, 30 लाख का जुर्माना भी

राम रहीम को 20 साल की सजा, 30 लाख का जुर्माना भी

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साध्वी यौन शोषण मामले में दोषी करारा दिए गए बाबा राम रहीम को पंचकूला सीबीआई की विशेष अदालत के जज जगदीप सिंह ने 20 साल व दोनों पीड़ित परिवार को 15-15 लाख का देने की सजा सुनाई। उल्लेखनीय है कि 15 साल पुराने साध्वी रेप केस में राम रहीम को 25 अगस्त को दोषी करार दिया गया ​था। जिसके बाद पंचकूला, पंजाब और अन्य राज्यों में भारी हिंसा और उपद्रव हुआ। हिंसा में 38 लोग मारे गए। 263 लोग घायल हुए। 
राम रहीम की सजा कके बाद ट्वीटर पर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं आ रही है। एक ट्वीटर यूजर ने कहा कि 'गुरमीत राम रहीम जैसे पाखंडी को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए।'
बता  दें कि सुनवाई के दौरान राम रहीम के वकीलों ने अदालत से कहा कि उनके सामाजिक कार्यों को देखते हुए कम से कम सजा सुनाई जाए। लेकिन जज ने उनके इस तर्क को नकारते हुए उन्हें 20 साल सजा सुनाई। सूत्रों के मुताबिक, गुरमीत राम रहीम सजा होने के बाद रोहतक जेल में रहेंगे। उन्हें किसी दूसरी जेल में शिफ्ट नहीं किया जाएगा। प्रदेश सरकार का मानना है कि डेरा प्रमुख के रोहतक जिले में अनुयायियों की संख्या कम है। इस कारण पुलिस को बार बार अनुयायियों को संभालने में परेशान नहीं होना पड़ेगा।

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